सोमवार, 30 जून 2008

जानकारी न देने पर हुडा पर जुर्माना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को प्लॉट के बारे में जानकारी न देना बहुत महंगा पड़ गया है। राज्य सूचना आयोग ने एक आवेदक द्वारा `सूचना का अधिकार´ कानून के तहत मांगी जानकारी को न देने पर हुडा के एस्टेट ऑफिसर - वन को फटकार लगाते हुए उनपर 3000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। आयोग ने हुडा को आदेश जारी करते हुए 30 जून तक मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा है।

आवेदक विजय रानी गर्ग ने 18 जुलाई 2007 को सूचना का अधिकार कानून के तहत हुडा के एस्टेट ऑफिसर-वन से सेक्टर 12 ए व सेक्टर 6 में खरीदे गये अपने प्लॉट के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन दर्जनों बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गयी। इसके बाद आवेदक ने 25 सितम्बर 2007 को हुडा प्रशासक से अपील की। उन्होंने इस मामले में हुडा के लोक सूचना पदाधिकारी से जानकारी मांगी। सूचना पदाधिकारी ने कुछ जानकारी दी लेकिन वह अधूरी थी। अंत में परेशान होकर आवेदक ने 30 मई 2008 को राज्य आयोग में अपील की। इस कानून के तहत आवेदक को समय पर जानकारी न देने के कारण आयोग ने हुडा के एस्टेट ऑफिसर वन पर 3000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा ऑफिसर को 30 जून तक जानकारी देने को भी कहा है, जिसकी समय सीमा आज पूरी हो गई। अभी पता नहीं चला कि आवेदक को जानकारी मिली है या नहीं।

कुछ अनुभवी लोगों के अनुसार सूचना पदाधिकारी इस कानून के तहत मांगी सूचना की जानकारी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन फिलहाल इसपर सख्ती नहीं की जा रही है।

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